श्रीरामघाट शिव मंदिर की जमीन पर 30 जुलाई तक स्टे
कोर्ट ने कहा अपील पर अंतरिम अर्जी पर पारित करें आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री राम घाट शिव मंदिर पक्का तालाब व रामगोपाल सैनी व 15 अन्य के बीच विवाद को लेकर लंबित अपील पर अंतरिम अर्जी पर आदेश होने तक या 30 जुलाई तक यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है और अपीलीय अदालत को अगली तिथि 3 जुलाई को अंतरिम अर्जी पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा यदि किसी कारणवश इस तिथि को आदेश नहीं हो पाता तो अगले दो हफ्ते में अर्जी पर आदेश दिया जाय. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह को सुनकर दिया है.
इनका कहना था कि विपक्षीगण राम गोपाल सैनी व अन्य ने नगर निगम गाजियाबाद व अन्य के खिलाफ जज स्माल काज कोर्ट में श्रीरामघाट शिव मंदिर की जमीन को लेकर वाद दायर किया. जो वादी के पक्ष में डिक्री हो गया. याची ने जिसके खिलाफ अपील दाखिल की है. कोर्ट ने अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली किंतु अंतरिम स्थगनादेश की अर्जी की सुनवाई की तिथि 3 जुलाई नियत की है. याची को अपील लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण पाने का अधिकार है. जिस पर कोर्ट ने यथास्थिति स्थिति कायम रखने तथा अंतरिम आदेश अर्जी तय करने का निर्देश दिया है.