अंबेडकर विहार आवास योजना में RWA गठित करें
हाईकोर्ट ने फ्लैट स्वामियों का एसोसिएशन बनाने का पीडीए को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अंबेडकर विहार आवास योजना सूबेदारगंज के फ्लैट स्वामियों का एसोसिएशन (RWA) बनाने के लिए आठ हफ्ते में कदम उठाने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने रवीश तिवारी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची का कहना था कि पीडीए डेवलपर है उसकी जिम्मेदारी है कि अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कांस्ट्रक्शन, ओनरशिप एवं मेंटीनेंस) एक्ट की धारा 14के तहत फ्लैट स्वामियों के एसोसिएशन (RWA) का पंजीकरण कराये. जिसका पालन करने का निर्देश दिया जाय.
2005 में शुरू हुई थी आवास योजना में अब तक अधिकृत RWA नहीं
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 2005 मे आवास योजना शुरू की. 2011 तक सभी आवंटियों को कब्जा व बैनामा कर दिया गया. इस हाउसिंग स्कीम की पीडीए ने 2006 में सोसायटी बनाई थी. उसका पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया और न ही फ्लैट मालिकों का एसोसिएशन (RWA) बनाया गया. पीडीए के वकील ने बताया कि सहायक निबंधक ने बताया है कि तीन सोसायटी का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है. केवल एक ओनर एसोसिएशन (RWA) बनाया जाय. कहा कि पीडीए के जोनल अधिकारी ने जानकारी दी है कि पोर्टल तैयार कर लिया गया है. जैसे ही एसोसिएशन (RWA) की अर्जी आयेगी पंजीकृत कर लिया जायेगा. सभी फ्लैट स्वामी एक ग्रुप है. माडल बाइलाज 2011 से लागू है. जिसके तहत अर्जी दी जाय. इसपर कोर्ट ने पीडीए को एसोसिएशन बनाने का आदेश दिया है.