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शाही ईदगाह विवाद में राधारानी नहीं होंगी पक्षकार

हाईकोर्ट ने खारिज की पक्षकार बनाने की याचिका, श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई चार जुलाई को

शाही ईदगाह विवाद में राधारानी नहीं होंगी पक्षकार

मथुरा में स्थित शाही ईदगाह का कब्जा हटाकर कटरा केशव देव के नाम दर्ज भूमि श्रीकृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग को लकर दाखिल याचिका में राधारानी को पक्षकार बनाने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर दाखिल सिविल वादों की अगली सुनवाई की तिथि 4 जुलाई तय की गई है. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित अन्य वादों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकलपीठ कर रही है.

ऐतिहासिक व पौराणिक साक्ष्य में जन्मभूमि मंदिर होने के प्रमाण
मार्च 23 मे एक वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अर्जी दी कि ऐतिहासिक व पौराणिक साक्ष्य जन्मभूमि मंदिर होने के प्रमाण देते हैं. कहीं पर भी शाही ईदगाह मस्जिद होने का सबूत नहीं है. कथित शाही ईदगाह मस्जिद की दीवार पर देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं. औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर कराने का उल्लेख मिलता है. नगर निगम में भी शाही ईदगाह मस्जिद का नाम दर्ज नहीं, न ही वह निगम को सम्पत्ति कर देती है और न ही बिजली का बिल. बिजली चोरी के आरोप में शाही ईदगाह प्रबंध समिति के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज है. इसलिए निर्माण को विवादित ढांचा कहा जाय.

अगली डेट पर कोर्ट सुना सकती है फैसला
कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि पर आदेश सुना सकता है. अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि राधा रानी को वाद में पक्षकार बनाने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. अधिवक्ता एन रीना सिंह व आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी मंदिर की तरफ से पक्ष रखा. शाही ईदगाह व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता तसनीमा नसरीन व मोहम्मद प्राचा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पक्ष रखा. अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी. वादों में शाही ईदगाह का कब्जा हटाकर कटरा केशव देव के नाम दर्ज भूमि श्रीकृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग की गई है.

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