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क्रानिक न्यूरोलाजिकल से ग्रसित प्रतियोगी को PCS (Main) में लिखने के लिए सहायक रखने की अनुमति देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग प्रयागराज को निर्देश दिया है कि याची समीर खान को 29.जून.2025 को होने वाली PCS (Main) परीक्षा में  लिखने के लिए सहयोगी लेखक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें. कोर्ट ने आयोग से एक हफ्ते में इस संबंध में जानकारी मांगी है. याचिका की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी. यह आदेश जस्टिस डा वाईके श्रीवास्तव की बेंच ने समीर खान की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता प्रभाष पांडेय ने बहस की.

PCS (Main)

इनका कहना है  कि याचिकाकर्ता को राइट हैंड फोकल डिस्टोनिया, क्रानिक न्यूरोलाजिकल दिक्कत जिसे “लेखक का ऐंठन” भी कहा जाता है, जिसमें अनैच्छिक संकुचन होता है, खासकर जब कोई व्यक्ति लिखने या किसी विशिष्ट कार्य को करने की कोशिश करता है, से ग्रसित है.

सुप्रीम कोर्ट ने विकास कुमार केस में ऐसे मामले में सहायक रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. इसलिए याची को 29 जून को होने वाली आयोग की PCS (Main) परीक्षा में सहायक रखने की अनुमति दी जाय.

आयोग की तरफ से अधिवक्ता आरबी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऐसे व्यक्ति को सहायक रखने की अनुमति देना उचित है और आयोग अनुमति देगा. जिस पर कोर्ट ने आयोग से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए याची को 29 जून की परीक्षा में लिखने के लिए सहायक रखने की अनुमति देने का आदेश दिया है.

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