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कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत बकाया मुआवजे का भुगतान करें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को दिया बकाया भुगतान के लिए दो सप्ताह का मौका

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत बकाया मुआवजे का भुगतान करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत बकाया आठ हजार रुपए दो हफ्ते में भुगतान करने का निर्देश दिया है. विद्युत आपूर्ति कंपनी बतौर मुआवजा याची को पहले ही 4 लाख 92 हजार रूपये का भुगतान कर चुकी है. सरकार की तरफ से कहा गया कि कहीं से कोई मुआवजा न मिले तो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पांच लाख दिये जाने की व्यवस्था की गई है. क्योंकि याची को आपूर्ति कंपनी ने पहले ही मुआवजा दिया है. केवल आठ हजार कम है वह सरकार देगी.

कंपनी और सरकार का मुआवजा अलग अलग
इसपर जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच ने प्रयागराज की श्रीमती मंगला देवी की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया. याची अधिवक्ता जयदीप त्रिपाठी का कहना था कि कंपनी का मुआवजा अलग है और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का मुआवजा अलग है. इसलिए सरकार पांच लाख का मुआवजा दे. सरकारी वकील ने विरोध में कहा कहीं से मुआवजा मिला है तो उतना समायोजित कर सरकार बकाया मुआवजा देगी. इसलिए बकाया आठ हजार सरकार देने को तैयार हैं.

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