नगर पंचायत खिवाई के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी को नोटिस
तालाब पर कब्जे की शिकायत में महिला की भूमि पर नाली खुदवाने के मामले में जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ की सरधना तहसील के खिवाई गांव में तालाब भूमि पर कब्जे के कारण गांव वालों की जमीन पर पानी भरने की शिकायत के कारण महिला की भूमि पर बिना किसी आदेश जेसीबी से नाली खुदवाने के मामले में सरकारी वकील को जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही चेयरमैन नगर पंचायत खिवाई के अधिशासी अधिकारी, वर्तमान चैयरमैन नगर पंचायत शमीम और उनके पति शमशाद को नोटिस भेजने का आदेश दिया है.
तालाब पर कब्जा कर बनवा लिया घर
यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस जयंत बनर्जी की बेंच ने खिवाई गांव निवासी नशीम की याचिका पर उसके अधिवक्ता संदीप शुक्ल को सुनकर दिया है. एडवोकेट संदीप शुक्ल ने कोर्ट को बताया कि चेयरमैन नगर पंचायत खिवाई और उनके पति ने तालाब पर कब्जा कर घर बना लिया जिससे याची और गांव वालों की जमीन पर पानी भर रहा था. याची के पुत्र और गांव वालों ने तालाब से कब्जा हटवाने के लिए कई बार शिकायत की. उनकी शिकायत के आधार पर तालाब की पैमाइश का आदेश हुआ. मौके पर गई टीम ने आख्या दी कि गांव में आबादी ज्यादा होने के कारण स्थिर केंद्र बिंदु से सीधी जरीब नहीं खींची जा सकती. इस कारण जोहड़ की भूमि की पैमाइश संभव नहीं है.
वर्ष 1978 में हिबा द्वारा मिली थी
इसके बाद भी जब याची का पुत्र और गांव वाले शिकायत करते रहे तो चैयरमैन नगर पंचायत खिवाई और सरकारी अधिकारियों द्वारा आबादी में दर्ज याची की भूमि (गाटा संख्या 1738क क्षेत्रफल 855 वर्ग गज) पर बिना किसी आदेश के नाली बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई शुरू कर दी गई. कहा गया कि याची को उक्त जमीन वर्ष 1978 में हिबा द्वारा मिली थी और हिबा की तारीख से याची उक्त जमीन पर काबिज है.