इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नवनियुक्त judges ने शपथ ली

इलाहाबाद हाई कोर्ट में शनिवार को 24 नव नियुक्त judges ने पद की शपथ ली. इन सभी को चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने पद और गापनीयता की शपथ दिलाई. नये जजों (judges) के शपथ ग्रहण करने के बाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्तियों (judges) की संख्या 110 हो गई है. नवीन ज्वाइनिंग के बाद 50 पद अब भी रिक्त हैं.
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर न्यायमूर्ति (judges) के कुल 160 पद स्वीकृत हैं. मल्टी लेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैंबर्स बिल्डिंग के छठें तल पर स्थित हाल में दोपहर एक बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ. शपथ लेने वाले सभी न्यायमूर्तियों (judges) की नियुक्ति के संबंध में शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से संस्तुति के बाद एक महीने के भीतर ही नियुक्ति की घोषणा और शपथ विधि संपन्न हुई है.
शपथ समारोह में सभी न्यायमूर्तिगण (judges), न्यायिक अधिकारी, परिवारीजन व भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे. शपथ समारोह में अपर सालिसिटर जनरल भारत सरकार शशि प्रकाश सिंह, प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, डिप्टी सालिसिटर जनरल शिव कुमार पाल, अपर महाधिवक्तागण, शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र, राज्य विधि अधिकारी मृत्युंजय तिवारी, मुख्य स्थाई अधिवक्ता मनोज सिंह, शीतल गौड़, विपिन पांडेय, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश, पूर्व शासकीय अधिवक्ता अरूण कुमार मिश्र,आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे.
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चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने judges को शपथ दिलाई
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने क्रमशः जस्टिस विवेक सरन, जस्टिस विवेक कुमार सिंह, जस्टिस गरिमा प्रसाद, जस्टिस सुधांशु चौहान, जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी, जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी, जस्टिस सिद्धार्थ नंदन, जस्टिस कुणाल रवि सिंह, जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला, जस्टिस सत्यवीर सिंह, जस्टिस डॉ. अजय कुमार-द्वितीय, जस्टिस चव्हाण प्रकाश, जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत जस्टिस प्रशांत मिश्रा-I, जस्टिस तरूण सक्सेना, जस्टिस राजीव भारती, जस्टिस पदम नारायण मिश्र, जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला, जस्टिस जय प्रकाश तिवारी, जस्टिस देवेन्द्र सिंह-प्रथम, जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस वाणी रंजन अग्रवाल, जस्टिस अचल सचदेव और जस्टिस बबीता रानी को शपथ दिलाई. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार एक साथ 24 न्यायमूर्तियों ने शपथ ली. इससे दशकों वर्ष पहले मुख्य न्यायाधीश एमएन शुक्ल के समय 16 न्यायमूर्तियों को शपथ दिलाई गई थी.
डीएम, तहसीलदार बतायें अतिक्रमणकारियों की क्यों नहीं की गई बेदखली
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी आजमगढ़ व तहसीलदार फूलपुर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और पूछा है कि दोस्तपुर गांव की बंजर भूमि से 31जुलाई 17को तहसीलदार के अतिक्रमण हटाने व बेदखली आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया.
कोर्ट ने पूछा कि क्या बेदखली आदेश के खिलाफ अपील लंबित है या किसी कोर्ट से स्थगनादेश है जिसके कारण बेदखली आदेश को लागू नहीं किया जा सकता.पूरा विवरण दे अन्यथा स्पष्टीकरण दे कि अवैध कब्जेदारो को बेदखल क्यों नहीं किया गया. याचिका की सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने झिनकू की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक यादव व आरएन यादव ने बहस की. कोर्ट ने अतिक्रमण करने वाले विपक्षियों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका में बेदखली आदेश का पालन करने की मांग की गई है.