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MMU Riding Club पर छात्रों की याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने कहा, यूनिवर्सिटी विधिक व्यक्ति अपने हक की कानूनी लड़ाई का उसे हक

MMU Riding Club पर छात्रों की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राइडिंग क्लब (MMU Riding Club) पर नगर निगम के स्वामित्व दावे के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करने से इंकार करते हुए खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्वयं एक विधिक व्यक्ति हैं जमीन पर अपने अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड सकता है.

कोर्ट ने कहा, किसी के हक में कोई राय नहीं दी
कोर्ट ने साफ किया कि याचिका खारिज होने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोर्ट ने निगम या विश्वविद्यालय में से किसी के हक में कोई राय दी है. जमीन के स्वामित्व मामले में बिना प्रभावित हुए सक्षम अदालत द्वारा निर्णय लिया जा सकता है. यह आदेश जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों हनीफ हसन व 23अन्य की MMU Riding Club को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दिया है.

नगर निगम ने लगा दिया है MMU Riding Club पर अपने स्वामित्व का बोर्ड
याचियों का कहना था कि राइडिंग क्लब (MMU Riding Club) विश्वविद्यालय का है. उसपर नगर निगम ने अपने स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया है. जिसे हटाया जाय. क्योंकि विश्वविद्यालय से आर टी आई से जानकारी मिली है कि जमीन विश्वविद्यालय को अधिग्रहण के जरिए मिली थी. किसी कोर्ट में जमीन को लेकर कोई मुकद्दमा लंबित नहीं है. इसलिए जमीन विश्वविद्यालय की है.नगर आयुक्त को MMU Riding Club से नगर निगम का बोर्ड हटा लेने का आदेश दिया जाय और उसे हस्तक्षेप करने से रोका जाय. कोर्ट ने कहा आरटीआई व खतौनी के अलावा जमीन की पहचान का कोई खुलासा नहीं किया गया है. इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. दो जजों की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है.

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