BSA ने मांगी माफी, शिक्षिका की Maternity leave मंजूर
निदेशक बेसिक शिक्षा ने सभी बीएसए को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट सुसंगत आदेश पारित करने का दिया निर्देश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा बिना शर्त माफी मांगने व गलती सुधारने सहित भविष्य में कोर्ट आदेश का अनुपालन करने का वचन देने के बाद मातृत्व अवकाश (Maternity leave) को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दी है. अधिकारियों ने हलफनामा दाखिल कर कहा याची को द्वितीय मातृत्व अवकाश (Maternity leave) स्वीकृत कर दिया गया है. बेसिक शिक्षा निदेशक लखनऊ ने बताया कि बीएसए को न केवल कारण बताओ नोटिस दी गई है अपितु सभी बीएसए को सर्कुलर जारी कर विधि व्यवस्था, शासनादेश व विभागीय नियमों का उल्लेख करके ही स्पष्ट सुसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने इस हलफनामे के बाद याचिका निस्तारित कर दी. यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने श्रीमती किरण देवी की याचिका पर दिया है.
बेसिक शिक्षा के अफसर कोर्ट में हुए पेश
कोर्ट के निर्देश पर प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा उप्र, सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज व गौतम प्रसाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद हाजिर हुए और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उप्र ने हाजिरी माफी की अर्जी दी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. बीएसए ने बिना शर्त माफी के साथ आश्वासन दिया कि भविष्य में कोर्ट आदेश व कानून का पालन करेंगे. निदेशक ने भी स्वीकार किया कि कुछ अधिकारी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर आदेश दे रहे हैं. जिसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है. उन्होंने कहा बीएसए सुविचारित तर्कपूर्ण आदेश नहीं दे रहे, बिना सुनवाई किए आदेश पारित कर रहे, शासनादेश विधि व नियमों का अनुपालन नहीं करते, कर्मचारी के स्पष्टीकरण पर विचार नहीं करते. सभी को हिदायत दी गई है.