बैंक के कैशियर उमंग शर्मा को हाईकोर्ट ने दी राहत
अग्रिम कार्रवाई पर लगाई रोक, धोखाधड़ी का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी बैंक कर्मचारी के खिलाफ केस कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सर व बैंक से जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस दीपक वर्मा ने कैशियर उमंग शर्मा की याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है. मेरठ की संध्या रानी का विवाह कल्याण नगर गढ़ रोड के निवासी सौरभ गोयल से विवाह हुआ.
पारिवारिक विवाद से मामले की शुरुआत
पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति व अन्य बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध थाना मेडिकल कालेज मेरठ में एफआईआर लिखवाई. आरोप लगाया कि धोखाधड़ी कर कर्मचारियों की मिली भगत से उसके पति ने ज्वॉइंट अकाउंट से पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाल लिए. पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है. जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है.
गाइडलाइन के अनुसार ही चेक का भुगतान
याची का कहना है कि बैंक गाइडलाइन के अनुसार ही चेक का भुगतान किया गया. इस मामले में पत्नी ने एफ आई आर अपने पति सौरभ गोयल, ब्रांच मैनेजर प्रभव भार्गव व पूर्व मैनेजर अनुराग कमोटी के विरुद्ध दर्ज कराई है. पुलिस ने चार्जशीट में एफएसएल रिपोर्ट लगाई है जिसमें पत्नी के हस्ताक्षर जो चेक पर है उनसे मिलान नहीं करते. इसी आधार पर धोखाधडी कर कूट रचित दस्तावेज के द्वारा रुपये हड़पने के आरोप में चार्जशीट लगाई गई. याची व अन्य बैंक कर्मचारी निर्दोष है पति-पत्नी के विवाद में याची व अन्य बैंक कर्मचारियों को झूठा फंसा दिया गया है.