Gangster केस में श्रीकांत त्यागी को हाईकोर्ट से राहत
नियमों का उल्लंघन के कारण आपराधिक कार्यवाही रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में महिला से गाली गलौज की वारदात के बाद चर्चा में आए सांसद महेश शर्मा के करीबी रहे नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सत्र न्यायालय में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है.
बिना न्यायिक विवेक के तैयार किया गैंग चार्ट, बना दिया Gangster
याचिका पर अधिवक्ता अमृता आर मिश्रा ने बहस की. कहा कि गैंगचार्ट बिना न्यायिक विवेक के पूर्वनिर्मित प्रोफार्मा पर तैयार किया गया था, जो गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ की गई कार्रवाई विधिसम्मत नहीं है. नियमों की अनदेखी की गई है.

दोस्त के Murder के आरोपी को सशर्त जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने दोस्त नवीन वर्मा का सिर कलम कर हत्या (Murder) करने के आरोप में जेल में बंद राजनीतिक दल के नेता टिंकू भार्गव उर्फ यतेंद्र को सशर्त जमानत दे दी है. यह आदेश जस्टिस अजय भनोट की बेंच ने दिया है. आगरा निवासी भार्गव पर अपने साथी का सिर कलम करने (Murder) के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. कथित तौर पर पुलिस ने उसे तब हिरासत में लिया जब वह आगरा के जंगल वाले सिकंदरा अरसेना इलाके के पास कटे हुए सिर को फेंकने के लिए जगह की तलाश कर रहा था. अभियोजन पक्ष के अनुसार भार्गव ने कथित तौर पर अपने दोस्त नवीन की हत्या (Murder) की साजिश रची. हत्या (Murder) के बाद भार्गव और उसके सहयोगी ने कथित तौर पर नवीन के शरीर को सिकंदरा में फेंक दिया और वे दूसरे जिले में उसके कटे हुए सिर को ठिकाने लगाने जा रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. भार्गव की पहली जमानत जनवरी, 2024 में खारिज कर दी गई और यह उसकी दूसरी जमानत याचिका थी. वह अगस्त 2022 से जेल में है. आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की जांच किए जाने की जानकारी दी गई है. गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है.