प्रदेश के primary स्कूलों मे अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें
मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव बेसिक को निर्देश बच्चों के मौलिक अधिकारों का न हो हनन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने primary स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव, एसीएस बेसिक व अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट ने कहा है की बच्चों के लिए शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए. यह आदेश जस्टिस पीके गिरी ने बांदा की एक अध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका पर पारित किया है.
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकार primary स्कूलों में टीचरों के डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था करें तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा टास्क फोर्स का गठन करें जिससे उनकी स्कूलों में हाजिरी सुनिश्चित हो सके. कोर्ट ने बांदा के डीएम व बीएसए से अपने जिले की रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार ने उनकी उपस्थिति के लिए डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था की है, परन्तु वह अभी धरातल पर नहीं है.
अपने पारित विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा कि टीचर गुरु है और वह परम ब्रह्म के समान है. कोर्ट ने इसे उद्धित किया “गुरूर ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः”.
याची primary टीचर कंपोजिट स्कूल तिंदवारी, बांदा में तैनात
मामले के अनुसार याची primary टीचर कंपोजिट स्कूल तिंदवारी, बांदा में तैनात है. उसकी स्कूल में गैरमौजूदगी को लेकर बीएसए बांदा ने 30 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी किया था जिसे याची ने याचिका में चुनौती दी है. primary टीचर इंचार्ज हेड मास्टर है. आरोप है कि वह डीएम के निरीक्षण के दौरान स्कूल में नहीं थी. हस्ताक्षर कर स्कूल से गायब रही.
हाईकोर्ट ने कहा कि टीचरों के स्कूल में गैरमौजूदगी से बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 का उलंघन हो रहा है. गरीब बच्चों के शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है.
हाईकोर्ट ने कहा कि टीचरों के स्कूलों में न जाने से बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. गरीब बच्चे प्राइवेट ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकते. टीचरों की गैरहाजिरी के चलते स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दिनों दिन कम होती जा रही है. बच्चे ही देश के भविष्य हैं. हाईकोर्ट इस याचिका पर 30 अक्टूबर को पुनः सुनवाई करेगी.
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