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31 मई तक Encroachment हटा लेने का याची को मिला समय, तहसीलदार के क्षतिपूर्ति व खर्च लगाने का आदेश रद

हाई कोर्ट ने कहा, समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटा तो शासन बलपूर्वक हटाये

31 मई तक Encroachment हटा लेने का याची को मिला समय, तहसीलदार के क्षतिपूर्ति व खर्च लगाने का आदेश रद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही ज्ञानपुर तहसील में गाटा संख्या 104 रकबा 0.108 हेक्टेयर पर याची द्वारा 31 मई 26 तक अवैध अतिक्रमण हटाने के आश्वासन के बाद तहसीलदार ज्ञानपुर के 11 अगस्त 25 के 32800 रूपये क्षतिपूर्ति व 1000 रूपये खर्च की भरपाई करने के आदेश को रद कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याची 10 मार्च तक जिलाधिकारी भदोही को 31 मई तक अतिक्रमण हटा लेने का आश्वासन पत्र दे.

कोर्ट ने कहा यदि अतिक्रमण हटा लेने के आश्वासन का पालन नहीं किया जाता तो बलपूर्वक याची का Encroachment हटा दिया जाय. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने जय शंकर की याचिका को खारिज करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अतुल कुमार पांडेय ने बहस की.

Encroachment हटाने की नोटिस दी

याचिका पर सुनवाई के लिए अवकाश के दिन बेंच बैठी और सुनवाई के बाद आदेश जारी किया. तहसीलदार ज्ञानपुर ने राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्यवाही करते हुए याची को अवैध Encroachment हटाने की नोटिस दी और आदेश दिया कि पाली तालुका कोध की विवादित जमीन से याची की बेदखली कर क्षतिपूर्ति वसूली जाय.

जिसके खिलाफ याची ने जिलाधिकारी के समक्ष अपील दाखिल की. जिसे खारिज करते हुए जिलाधिकारी ने कहा याची Encroachment हटा लें अन्यथा बलपूर्वक हटा दिया जायेगा.जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी. सुनवाई के दौरान याची ने राहत न मिलते देख खुद ही Encroachment हटा लेने का आश्वासन देते हुए कोर्ट से समय मांगा. जिस पर कोर्ट ने 31 मई तक अतिक्रमण हटा लेने का समय दिया है.

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