DM इटावा और उपायुक्त श्रम 5 अगस्त को कोर्ट में तलब
कोर्ट ने पूछा क्यों न की जाय अवमानना कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट (DM) इटावा सुभ्रांत कुमार शुक्ल और उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा को अवमानना मामले में हाजिर होने का निर्देश दिया है और पूछा है की आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ क्यों न अवमानना कार्यवाही की जाय. याचिका की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी. यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी ने सतीश कुमार और 15 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया.
याची का कहना है कि विपक्षी उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा ने 18 अक्टूबर 2024 के आदेश से मनरेगा विभाग में तकनीकी सहायक के रूप में कार्यरत याचियों के स्थानांतरण किया. जिसपर कोर्ट ने 8 नवंबर 2024 को रोक लगा दी थी. आदेश की प्रति विपक्षी गण को उपलब्ध करा दी गई है.
इसके बावजूद 18 जून 2025 को दुबारा तबादला कर दिया गया है. जिसमें केवल तारीख बदली गई है. यह कोर्ट के 8 नवंबर 2024 के आदेश का घोर उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया, 18 जून 2025 का आदेश 18 अक्टूबर 2024 के आदेश के समान है. जिसपर कोर्ट ने हाजिर होकर हलफनामे में दोनों अधिकारियों से सफाई देने का आदेश दिया है.