बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की कैद
आजमगढ़ की पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया

8 साल की दलित बालिका के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा बारह हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला पाक्सो कोर्ट की जज शैलजा राठी ने शुक्रवार को सुनाया.
शिकायत पर परिवारवालों को जाति सूचक गालियां दी
अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 जनवरी 2016 की शाम 4 बजे 8 वर्षीय बच्ची लकड़ी बटोर रही थी. तभी मटही (मसुआ) थाना जहानगंज का निवासी सिद्धू चौहान वहां आ गया और पीड़िता को ट्यूबवेल पर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत (छेड़छाड़) करने लगा. किसी तरह से बच्ची वहां से भाग निकली और घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों को पूरी बात बतायी. घर वाले उलाहना देने आरोपी के गांव पहुंचे तो आरोपी सिद्धू ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी और भाग जाने के लिए कहा. इसके बाद मामला थाने पहुंचा और नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी! जहानागंज थाने की पुलिस ने छेड़छाड़ की जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी. कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान लिया और आरोपित से पूछा तो उसने जुर्म कुबूल करने से इंकार कर दिया. इसके बाद कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई.
अभियोजन पक्ष ने पेश किये सात गवाह
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल सात गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों को परखने के बाद कोर्ट ने आरोपी सिद्धू को अलग अलग धाराओं में तीन वर्ष की कठोर कारावास तथा बारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी धाराओं में दी गयी सजाएं साथ साथ चलेंगी और सजा सुनाये जाने से पहले यदि आरोपी जेल गया है तो उस समयावधि को भी सजा में शामिल माना जायेगा और उतने दिन सजा में से घटा दिये जाएंगे.