सुशील सिन्हा को अंतरिम राहत नहीं, चौधरी राघवेन्द्र प्रसाद बने रहेंगे कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष
डॉ सुशील सिन्हा की याचिका पर विपक्षियों से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष रहे सुशील कुमार सिन्हा को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है और विपक्षियों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 22 मई को होगी. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने कायस्थ पाठशाला के पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार सिन्हा की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. लीगल बुलेटिन की जानकारी के अनुसार एसडीएम के आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त प्रयागराज के समक्ष अपील भी विचाराधीन है.
समक्ष प्राधिकारी के आदेश पर ही हुई पुनर्मतगणना
कोर्ट ने कहा सक्षम प्राधिकारी एसडीएम सदर प्रयागराज के आदेश से पुनर्मतगणना की गई. जिसमें सहायक निबंधक फर्म, चिट एवं सोसायटी प्रयागराज ने विपक्षी चौधरी राघवेन्द्र प्रसाद को विजयी घोषित करते हुए सिन्हा को जारी चुनाव प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया और चौधरी ने कायस्थ पाठशाला का कार्यभार ग्रहण कर लिया. ऐसे में यदि याची को अंतरिम राहत दी जाती है तो वह अंतिम राहत के समान होगी. इसलिए कोर्ट ने सिन्हा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में किसी के हस्तक्षेप करने पर रोक की मांग फिलहाल अस्वीकार कर दी.