DM बिजनौर ने बिना शर्त हाईकोर्ट से मांगी माफी
कहा “कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सपना भी नहीं देखा था”

बिजनौर की DM जसजीत कौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी. उन्होंने (DM) कहा, “माननीय न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सपना भी नहीं देखा था.” कोर्ट ने उनका माफीनामा स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई 2025 तय की है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने दिया.
मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें बिजनौर के तैमूरपुर गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया था. हाईकोर्ट ने DM से जमीन के रिकॉर्ड और अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी.
जवाब में DM ने बताया कि जमीन राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और अतिक्रमण हटाने के लिए आठ मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी सुनवाई 15 मई 2025 को होनी थी.
यह वही तारीख थी, जिस दिन हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई तय थी. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी तारीखें जानबूझकर दी गई लगती हैं, जो कोर्ट की निगरानी की प्रक्रिया को कमजोर करती हैं.इसके बाद जब डीएम ने एक और हलफनामा दायर किया, तो उसमें उन्होंने यूपी राजस्व संहिता के एक नियम 67(6) का जिक्र किया.
हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत को कानून की जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट ने डीएम को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया. 22 मई को पेश हुए नए हलफनामे में DM जसजीत उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी और आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी.
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