शूटर को शस्त्र लाइसेंस पर फैसला लें डीएम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निशानेबाज गौरव गुप्ता के खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के उद्देश्य से शस्त्र लाइसेंस के लिए किए गए आवेदन को जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है और 15 दिनों में नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया.

यह आदेश जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने गौरव गुप्ता की याचिका पर दिया है.देवरिया निवासी याची ने शस्त्र लाइसेंस के लिए एक नवंबर 2023 को आवेदन किया था. जिला मजिस्ट्रेट ने आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रमाणपत्रों में आवेदक ने शूटिंग की श्रेणी (प्रतिष्ठित शूटर या जूनियर शूटर) स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया था.
इस संबंध में कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया था, जैसा कि शस्त्र नियम, 2016 के तहत आवश्यक है.याची अधिवक्ता ने कहा कि कथित दोष को सुधारने का कोई अवसर नहीं दिया गया था. याची को जुलाई 2025 की शुरुआत में होने वाली आगामी प्रतिष्ठित प्री-यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेना है और शस्त्र लाइसेंस के बिना उन्हें इस आयोजन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
इसे भी पढ़ें…