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संभल मंदिर-मस्जिद विवाद में एएसआई ने दाखिल किया जवाबी हलफनामा

मस्जिद कमेटी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय, कोर्ट ने दी मंजूरी

संभल मंदिर-मस्जिद विवाद में एएसआई ने दाखिल किया जवाबी हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को संभल मंदिर-मस्जिद विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया. मस्जिद कमेटी ने इसके जवाब के लिए समय मांगा. जिस पर अगली सुनवाई की तिथि 13 मई नियत की गई है. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद कमेटी संभल की याचिका पर दिया है.

निचली अदालत की कार्रवाई पर है रोक
हाईकोर्ट ने पहले ही निचली अदालती कार्यवाही पर रोक लगा रखी है. हिंदू पक्ष  वादी ने निचली अदालत में इस आशय की घोषणा की मांग की थी कि उन्हें श्री हरिहर मंदिर तक पहुंचने व पूजा करने का अधिकार है, जो संभल जिले के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित कथित जामी मस्जिद है.

पूरी कार्रवाई को दी गयी है चुनौती
मस्जिद कमेटी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुकदमा पिछले साल 19 नवंबर की दोपहर में दायर किया गया था और कुछ ही घंटों के भीतर न्यायाधीश ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और उन्हें मस्जिद में एक प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, जो उसी दिन और फिर 24 नवंबर को किया गया. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट 29 नवंबर को दी जाय. इस पूरी कार्यवाही को चुनौती दी गई है.

ज्ञानवापी वुजूखाने के सर्वे पर सुनवाई टली, 4 जुलाई को होगी
वाराणसी ज्ञानवापी स्थित कथित वुजूखाने का सर्वे कराने की मांग में दाखिल याचिका की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी. श्रीमती राखी सिंह की याचिका की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई है. अंतरिम आदेश प्रभावी है जिससे किसी प्रकार के सर्वे आदेश पर रोक लगी है. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है.

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