उपभोक्ता फोरम का आदेश, नई मशीन दें या 8% ब्याज के साथ लौटाएं पैसा
प्रोडक्ट गलत देना बन गया व्यापारी के लिए मुसीबत का सबक, मुकदमा व्यय भुगतान के साथ क्षतिपूर्ति भी देनी होगी

प्रयागराज: अपना बिजनेस सैटिल करने के लिए महिला ने आटोमेटिक वेंडिंग मशीन खरीदी. उसके सामने आटोमेटिक मशीन डिस्प्ले की गयी और उसी के अनुसार पूरा पेमेंट भी लिया गया. लेकिन, महिला को मशीन वह पकड़ा दी गयी जो मैन्युअल वर्क करती थी. महिला ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करके न्याय की गुहार लगाई. उपभोक्ता फोरम ने चार साल तक मुकदमा चलने के बाद पाया कि महिला सही है और उसे ठगा गया है. इस पर फोरम ने व्यापारी को आदेश दिया है कि वह महिला को नयी आटोमेटिक वेंडिंग मशीन दे. ऐसा न करने पर उसे 14 लाख 83 हजार रुपये के साथ ही इस पर आठ फीसदी साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा.
प्रकरण में प्रयागराज का लखनऊ कनेक्शन
उपभोक्ता फोरम में यह वाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के अशोक नगर पत्रकार कालोनी की रहने वाली अनामिका मिश्रा ने दाखिल किया था. वह झूंसी में अपना व्यवसाय करती हैं. उपभोक्ता फोरम में की गयी शिकायत के अनुसार इंटरपेन्योर बनने के लिए उन्होंने सेनेटरी नैपकिन बनाने का काम शुरू करने का फैसला लिया. उन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च के बाद पता चला कि आटोमेटिक मशीन लगाने से काम आसान होगा और फिनिशिंग अच्छी होन के साथ समय की भी बचत होगी. मशीन परचेज करने क लिए वह प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग में स्थित कृष्णा मशीनरीज पहुंच गयी. यहां उन्हें आटोमेटिक के साथ मैन्युअल मशीन दिखायी गयी. दोनो के फायदे और नुकसान बताये गये. फाइनली अनामिका ने तय किया कि उन्हें आटोमेटिक मशीन खरीदनी है. उन्होंने परचेज करने के लिए आटोमेटिक केएम 60 कन्वेयर वेल्ट मशीन को फाइनल किया.
बैंक से फाइनेंस कराकर खरीदी थी मशीन
उपभोक्ता फोरम में पेश किये गये साक्ष्यों के अनुसार अनामिका को मशीन की कीमत कुल 15 लाख बतायी गयी थी. बारगेन करने के बाद सौदा 14 लाख 83 हजार में तय हुआ. भुगतान करने के लिए उन्होंने बैंक आफ बड़ौदा से ड्राफ्ट कर्ज के रूप में कुल 12 लाख रुपये लिये. शेष भुगतान उन्होंने अपने पास से किया. पैक मशीन उनके घर पहुंची तो वह शाक्ड रह गयीं. उन्हें मैन्युअल काम करने वाली मशीन जिसमें फुल कन्वेयर बेल्ट नहीं थी पकड़ा दिया गया था. उन्होंने शिकायत की तो जवाब मिला कि दो दिन में मशीन चेंज कर दी जायेगा.
इंडिया मार्ट की मेंबर है महिला
फोरम में रखी गयी डिटेल के अनुसार अनामिका मिश्रा इंडिया मार्ट की सदस्य हैं. मेंबरशिप फीस के रूप में उन्हें पर मंथ तीन हजार रुपये पे करने पड़ते हैं. इसके बदले में उसे 60 कस्टमर प्रति माह मिलते हैं. मशीन के चलते उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस प्रकरण की सुनवाई उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष मो इब्राहिम व सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने की.
दो महीने में करना होगा पूरा भुगतान
साक्ष्यों के अवलोकन के बाद फोरम ने कृष्णा एजेंसीज आलमबाग लखनऊ को दो महीने के भीतर महिला को डिमांड वाली मशीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. इसके साथ आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दस हजार और वाद खर्च के लिए पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया है. फोरम ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि कृष्णा एजेंसीज महिला को मशीन उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उसे 14 लाख 83 हजार रुपये पर 8 फीसदी की दर से साधारण ब्याज भी देना होगा.
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