‘Typing mistake भरण-पोषण (125 CrPC) याचिका खारिज करने का आधार नहीं’
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दाखिल भरण-पोषण की याचिका को नाम में टाइपिंग की mistake जैसे मामूली तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का आदेश केवल नाबालिग के अभिभावक का नाम टाइप करने में की गई तकनीकी mistake पर आधारित…
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]