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The court raised objection against the lawyer who addressed without Vakalatnama or letter of authority

High Court Decision

वकालतनामा या letter of authority के बिना संबोधित करने वाले वकील पर कोर्ट ने दर्ज करायी आपत्ति

वकील द्वारा अपने मुवक्किल से बिना किसी वकालतनामा या अधिकार पत्र (letter of authority) के अदालत में पेश होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा व्यवहार उन वादियों के लिए हानिकारक है जिनकी ओर से वह वकील पेश हो रहा है. जस्टिस राजेश सिंह चौहान…