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Tehsildar and SDM should decide the application for mutations within 3 months

High Court Decision

3 माह में Mutation की अर्जी तय करें तहसीलदार व एसडीएम

समय के भीतर Mutation अर्जी तय न करने पर अधिकारी होंगे अवमानना के दोषी: HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजस्व प्राधिकारियों को दाखिल खारिज (Mutation) की अर्जी तीन माह के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 9 जुलाई 25 को जारी…