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summons cannot be served on WhatsApp

Supreme Court Decision

BNSS की धारा 35(4) की Notice प्राप्तकर्ता पर दायित्व डालती है, Summon ह्वाट्सएप पर नहीं दिए जा सकते

SC ने हरियाणा स्टेट की आदेश संशोधित करने की अर्जी खारिज की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के अनुसार पुलिस/जांच एजेंसी द्वारा किसी आरोपी को पेशी के लिए समन ह्वाट्सएप पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं दिए जा सकते. न्यायालय ने हरियाणा राज्य द्वारा जनवरी 2025 में जारी…