जानलेवा हमले (307 IPC) के आरोपियों को संदेह का लाभ Punishment quashed, कोर्ट ने कहा, अभियोजन अपराध साबित करने में नाकाम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी अलाउद्दीन व कमालुद्दीन उर्फ जोखन को सत्र अदालत गाजीपुर द्वारा सुनाई गई चार साल की कैद (Punishment) की 11 अक्टूबर 1988 की सजा (Punishment) संदेह का लाभ देते हुए रद कर दी है और अपराध से बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा…
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