Juvenile को जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक वह 21 वर्ष का न हो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अपराध के आरोपी बच्चे (juvenile) को तब तक जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक कि वह 21 वर्ष का न हो जाए. कोर्ट ने कहा, गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर याची ने दावा नहीं किया कि वह किशोर…
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