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DNA test cannot be routine

High Court Decision

रुटीन नहीं हो सकता है DNA test: High Court

अपरिहार्य परिस्थितियों में ही करायी जा सकती है DNA Test इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे के पितृत्व का पता लगाने के लिए DNA रूटीन तरीके से नहीं कराई जा सकती क्योंकि पीड़िता और उसके बच्चे के डीएनए परीक्षण (DNA test) के गंभीर सामाजिक परिणाम…