कोर्ट Apology स्वीकार कर ले तब भी contempt स्वत: समाप्त नहीं होगा
इलाहाबाद HC ने कहा माफी स्वीकार करना दोषमुक्ति जैसा नहीं न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 की व्याख्या करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अवमाननाकर्ता द्वारा की गई apology को न्यायालय स्वीकार तो कर सकता है लेकिन इससे अवमानना स्वतः ही समाप्त नहीं हो जाती. कोर्ट…
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]