प्राइमाफेसी मामले से ज्यादा Evidence हों तभी बुलाये जा सकते हैं सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त आरोपी
ट्रायल कोर्ट किसी अतिरिक्त आरोपी को सिर्फ ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड किए गए Evidence के आधार पर ही बुला सकता है न कि चार्जशीट या केस डायरी में मौजूद चीजों के आधार पर. दहेज हत्या के एक मामले से जुड़ी एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई…
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