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जांच में आरोप से बरी तो ग्राम विकास अधिकारी को वसूली गई 2.67 लाख की राशि वापसी का हक

High Court Decision

जांच में आरोप से बरी तो ग्राम विकास अधिकारी को वसूली गई 2.67 लाख की राशि वापसी का हक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया वसूली गई राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी दुद्धी पार्थ राज सिंह के खिलाफ  लगाए गए आरोप साबित नहीं होने के कारण उनसे वसूली गई राशि आठ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया है. यह आदेश…