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3 Talaq के आरोप में चल रही आपराधिक केस कार्यवाही पर रोक

3 Talaq के आरोप में चल रही आपराधिक केस कार्यवाही पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिया मुस्लिम समुदाय के शाहिद रजा व दो अन्य के खिलाफ तीन talaq देने के आरोप में चल रहे आपराधिक केस कार्यवाही पर रोक लगा दी है और विपक्षी पत्नी को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. कोर्ट ने यह आदेश जमीयत उलेमा हिंद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मुस्लिम में दो धड़े है एक सुन्नी तो दूसरा शिया. तीन talaq सुन्नी समुदाय में मान्य है, शिया समुदाय में तीन talaq को मान्यता नहीं दी गई है.

यह आदेश जस्टिस विक्रम डी चौहान ने शाहिद रजा की तीन talaq के आरोप में चल रही आपराधिक केस कार्यवाही को रद करने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता समर्थ सिन्हा, विजय सिन्हा ने बहस की. इनका कहना था  कि याचीगण के खिलाफ जेपी नगर अमरोहा के नौगवां सादात थाने में धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/4 मुस्लिम महिला संरक्षण कानून के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है.

शिया मुस्लिम तीन talaq या तलाक ए बिद्दत को मान्यता नहीं देते

याचीगण का कहना है कि वे शिया समुदाय के हैं. शिया मुस्लिम तीन talaq या तलाक ए बिद्दत को मान्यता नहीं देते. इसलिए तीन talaq देने का आरोप निराधार है. जिसकी कोई विधि मान्यता नहीं है. शिया मुस्लिम तीन talaq को मानते ही नहीं इसलिए तीन तलाक का केस नहीं बनता. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और केस कार्यवाही पर रोक लगा शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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PVVNL की एमडी आदेश का पालन करें या 17 नवंबर को कोर्ट में पेश हों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (PVVNL) के एमडी इशा दुहन को आदेश का अनुपालन करने या 17 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी ने वैभव मित्तल की अवमानना याचिका पर दिया है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (PVVNL) में कार्यरत मेरठ निवासी वैभव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है.

इस कारण उनकी प्रोन्नति नहीं की गई. इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुशासनात्मक कार्यवाही जल्द पूरी करने और सहायक अकाउंट से अकाउंटेंट पद पर पदोन्नति पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की. कोर्ट ने याची के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही दो माह के अंदर पूरी करने और प्रोन्नति पर नियमानुसार विचार करने का PVVNL को निर्देश दिया.

इस आदेश का पालन नहीं होने पर  यह अवमानना याचिका दाखिल की गई. याची के अधिवक्ता प्रणेश कुमार मिश्र ने दलील दी कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा हैं. ऐसे में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (PVVNL) के एमडी के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश का पालन करने या अगली तिथि पर हाजिर होने का निर्देश दिया.

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