जांच कमेटी को 3 दिन में सभी दस्तावेज सौंपे SHUATS
प्रोफेसर की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश, 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SHUATS नैनी को सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है और कहा है कि कमेटी 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपे और तदनुसार कार्रवाई की जाय. यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रोफेसर विक्रम सिंह व 9 अन्य की याचिका पर दिया है.
बता दें कि यूनिवर्सिटी (SHUATS) ने कई नियुक्तियां की. इसके बाद वित्तीय अनुमोदन के लिए सरकार को दस्तावेज भेज दिये गये. इस पर सरकार द्वारा कोई फैसला न लिये जाने के चलते यह अब भी विचाराधीन है. इसी बीच सचिव कृषि शिक्षा एवं शोध उप्र ने 22 सितंबर 25 को शुआट्स (SHUATS) की ग्रांट इन एड रोक दी. जिससे नियुक्त अध्यापकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है.
SHUATS के अधिवक्ता ने कहा वह सभी दस्तावेज सौंप चुके हैं
सरकार का कहना था कि 27 अक्टूबर 25 को चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है. एक माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है. SHUATS के अधिवक्ता ने कहा वह सभी दस्तावेज सौंप चुके हैं. इसलिए जांच शीघ्र पूरी की जाय. कोर्ट ने SHUATS नैनी को तीन दिन में दस्तावेज उपलब्ध कराने व जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि ऐसा न करने पर अंतरिम आदेश स्वयं रूक जायेगा.