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HC बार की अनंतिम मतदाता सूची पर 21 तक होगी आपत्ति

चुनाव समिति ने कहा, अर्हता रखने वाले अधिवक्ताओं का नाम शामिल करने को कटिबद्ध

HC बार की अनंतिम मतदाता सूची पर 21 तक होगी आपत्ति

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर मंगलवार को चुनाव कमेटी द्वारा  अनंतिम मतदाता सूची जारी की गई. तमाम अर्ह अधिवक्ताओं का नाम सूची में शामिल न होने को लेकर अधिवक्ताओं ने हंगामा काटा, नारेबाजी की. अनंतिम मतदाता सूची में कुल 6738 मतदाताओं को शामिल किया गया है. जिनका नाम छूट गया है उनसे आपत्ति मांगी गई है. 21जून शनिवार तक सदस्यों को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है.

चुनाव समिति ने साफ कहा है कि अर्ह अधिवक्ताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए समिति कटिबद्ध है. आपत्ति दाखिल करने के लिए कार्यालय में काउंटर खोले गये है. साथ ही दो कर्मचारियो का वाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है. जिसपर अधिवक्ता अपने केसों की सूची के साथ आपत्ति दाखिल कर सकते हैं. कहा गया है कि फोन नं 7607234892 सुधीर चंद्रा एवं 9450022308 प्रवीण कुमार सिंह को वाट्सएप पर आपत्ति की जा सकेगी.

आपत्ति पर विचार कर छूटेग अर्ह मतदाताओं का नाम सूची में शामिल किया जाएगा. बार एसोसिएशन के बाइलाज के अनुसार मतदान के लिए पिछले तीन वर्ष में हर वर्ष पांच केस दाखिल करना या बहस करना अनिवार्य है. साथ ही एसोसिएशन का सदस्यता शुल्क मार्च 25 तक का जमा होना चाहिए.

पांच केस से तीस वर्ष से अधिक की वकालत करने वाले, अधिवक्ता, राज्य विधि अधिकारियों, केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं को छूट दी गई है. अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी,अशोक सिंह,वीर सिंह आदि ने चुनाव समिति से मतदाता सूची की खामियों को दुरुस्त करने की मांग की है.

 मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा, चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भूषण, वशिष्ठ तिवारी और महेंद्र बहादुर सिंह  ने बैठक कर 20जून तक आपत्ति दाखिल करने की अवधि 21 जून तक बढ़ा दी है.

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