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संभल हिंसा मामले में MP जियाउर रहमान बर्क को मिली राहत

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

संभल हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क को मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में सांसद (MP) जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सांसद बर्क द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. MP बर्क ने अपनी याचिका में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट सहित पूरे मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी.

यह मामला 24 नवंबर 2024 का है, जब संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इस हिंसा के बाद पुलिस ने सांसद (MP) जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ हिंसा भड़काने सहित कई आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था.

हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर 2025 की तारीख तय की है. सांसद बर्क की ओर से पूर्व अपर महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और इक़बाल अहमद ने पैरवी की, जबकि सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने रखा.

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