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MP/MLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ Rahul Gandhi ने दाखिल की याचिका

MP/MLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ Rahul Gandhi ने दाखिल की याचिका

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने वाराणसी की MP/MLA कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. MP/MLA कोर्ट ने अमेरिका में Rahul Gandhi के सिख समुदाय पर दिए बयान को लेकर 21 जुलाई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली निगरानी याचिका स्वीकार कर ली थी. इस आदेश के खिलाफ Rahul Gandhi ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है.

मामले की सुनवाई एक सितंबर को जस्टिस समीर जैन की अदालत में होने की संभावना है. मामला लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi द्वारा अमेरिका में एक आयोजन से जुड़ा हुआ है. सितंबर 2024 में हुए इस आयोजन के दौरान Rahul Gandhi ने एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है. क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं? कड़ा रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं? उनके इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताते हुए विरोध हुआ था.

MP-MLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने दाखिल की याचिका

वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान के खिलाफ सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी. लेकिन, उनकी तहरीर के आधार पर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया. न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है.

MP/MLA कोर्ट ने स्वीकार की Rahul Gandhi की याचिका

इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की जिसे 21 जुलाई 2025 को विशेष न्यायाधीश (MP/MLA) की अदालत ने स्वीकार कर लिया. अब इस फैसले के खिलाफ Rahul Gandhi ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है. दलील दी गई है कि वाराणसी MP/MLA कोर्ट का आदेश गलत, अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है. लिहाजा जब तक यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है तब तक वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाए.

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नवनिर्मित चैंबर आवंटन की प्रक्रिया शुरू

हाईकोर्ट में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर और बहुमंजिला पार्किंग के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. महानिबंधक की ओर से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को पत्र भेजकर नवनिर्मित चैंबर और पार्किंग बिल्डिंग में चैंबरों के आवंटन के लिए वरिष्ठता के अनुसार अद्यतन वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. पत्र में कहा गया है कि चैंबरों के आवंटन की प्रक्रिया में एसोसिएशन की यह सूची आवश्यक है. संबंधित रजिस्ट्रार ने सूची शीघ्र साझा करने का आग्रह किया है.

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