DCS PG कॉलेज के प्रिंसिपल को बात रखने का मौका दे Management

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीसीएस पीजी कॉलेज की प्रबंध समिति (Management) को निर्देश दिया है कि प्राचार्य डॉ. सर्वेश पांडेय को जारी कारण बताओ नोटिस पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे और पक्ष सुनकर नियमानुसार आदेश पारित करें. यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने प्राचार्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने के आरोप पर याची को कारण बताओ नोटिस दी गई है. जिसे याचिका में चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि जिस विज्ञापन संख्या 49 के तहत याची नियुक्ति हुई है उसको लेकर हाईकोर्ट में तमाम याचिकाएं विचाराधीन है. इसलिए अलग से Management जांच याची पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी. सरकारी वकील ने कहा अभी तक याची के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश नहीं है. कोर्ट ने कहा याची कारण बताओ नोटिस का जवाब दे और उस पर निर्णय लिया जाय.
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