BHS व GHS के खातों का संयुक्त संचालन प्रधानाचार्य व एडीएम रैंक अधिकारी को सुपुर्द
चर्च आफ इंडिया, पाकिस्तान,बर्मा व सीलोन एवं चर्च आफ नार्थ इंडिया के बीच विवाद पर खातों का संचालन प्रधानाचार्य, DM व पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को सुपुर्द

साथ ही दोनों चर्च संस्थाओं के खाते का संचालन प्रधानाचार्य, जिलाधिकारी प्रयागराज व पुलिस कमिश्नर प्रयागराज संयुक्त रूप करेंगे. .कोर्ट ने इसकी निगरानी के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस उमेश कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. जिन्हें खातों की तीमाही आडिट सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कोर्ट ने प्रधानाचार्य को आदेश दिया है कि कालेज परिसर में एक आफिस नियत करें जिसमें पर्यवेक्षक बैठ सकते हैं.
कोर्ट ने कहा दशकों से कालेज का प्रबंधकीय विवाद चल रहा. प्रबंध समिति का चुनाव नहीं कराया जा सका. कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रबंधन चल रहा है. प्रधानाचार्य पर भारी घपले व गबन का आरोप है. परस्पर विरोधी दावे हैं. जिसका अंतिम समापन किया जाना चाहिए. यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने हाई स्कूल सोसाइटी (BHS) व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है.
BHS GHS के प्रधानाचार्य कॉलेज परिसर में पूर्व जज के लिए ऑफिस तथा स्टाफ की व्यवस्था करेंगे
कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के पूर्व जज यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कॉलेज का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से चले. कोर्ट ने कॉलेजों ( BHS GHS) के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया है कि वे कॉलेज परिसर में पूर्व जज के लिए एक ऑफिस तथा स्टाफ आदि की व्यवस्था करेंगे. कोर्ट ने कहा प्रबधन का मसला हमेशा के लिए सिविल कोर्ट से तय कराया जाय.
कोर्ट का यह आदेश सिविल कोर्ट से विवाद तय होने तक तथा आरोपो प्रत्यारोपों को देखते हुए एवं प्रिन्सिपल के पद को लंबे समय तक धारण करने से व फंड के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई है. हाई कोर्ट के इस आदेश के तहत दोनों कॉलेजों के खातों का संचालन प्रिंसिपल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा.
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