तिरंगे का Facebook पर अपमान में 152 और 197 BNS के तहत केस
आरोपित ने दाखिल की जमानत अर्जी, सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज का Facebook पोस्ट कर अपमानित करने के आरोपी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याची पर आरोप है कि उसने Facebook पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान, तुर्की और चीन के झंडों के विपरीत भारतीय ध्वज को उलटा दिखाया गया है. जिसको लेकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने राज्य सरकार से आपत्तिजनक पोस्ट की रंगीन तस्वीरों के साथ जवाबी हलफनामा मांगा और सुनवाई अगस्त माह के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी.
आरोपी अकील पर भारतीय ध्वज को अपमानजनक तरीके से Facebook पर पोस्ट करने और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हार को दर्शाने के आरोप में धारा 152 और 197 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. दलील दी कि उन्होंने Facebook पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट नहीं की है, जिससे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने या पाकिस्तान के प्रति वरीयता प्रदर्शित करने की मंशा प्रदर्शित होती हो.
उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है. सरकार की ओर से कहा गया कि याची Facebook पोस्ट में पाकिस्तान और अन्य देशों के झंडों के साथ भारतीय झंडा उल्टा लगाने का कृत्य स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर प्रदर्शित करने के समान है और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान सहित दुश्मन देशों के हाथों भारत की हार को दर्शाता है