कानूनी बाधा नहीं है तो डीएम जौनपुर शीघ्र लें उचित फैसला
हाईकोर्ट का ग्राम प्रधान हसनपुर के खिलाफ शिकायत पर उचित आदेश का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम को मुंगरा बादशाहपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत हसनपुर में नाली, खंडजा, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन में धांधली एवं पंचायत भवन के निर्माण में याची द्वारा की गई शिकायत पर उचित आदेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने हरीश चंद्र की याचिका पर उसके अधिवक्ता घनश्याम मौर्य और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
कई शिकायतों के बाद भी अंतिम निर्णय नहीं
एडवोकेट घनश्याम मौर्य ने कोर्ट को बताया कि याची ने हसनपुर गांव के प्रधान त्रिभुवन नाथ यादव के खिलाफ शिकायत की थी. एडवोकेट मौर्य ने कहा कि कि याची ने ग्राम प्रधान के खिलाफ कई शिकायतें की हैं लेकिन अब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि डीएम को एक समिति गठित करके शिकायतों की जांच उचित समय में समाप्त करने का निर्देश दिया जाए. दूसरी ओर सरकारी वकील ने कहा कि डीएम जौनपुर इस मामले में शीघ्र निर्णय लेंगे. इस पर कोर्ट ने डीएम जौनपुर को कोई कानूनी बाधा नहीं होने पर उक्त शिकायतों पर शीघ्र उचित आदेश करने का निर्देश दिया.
हाईकोर्ट ने डीएम और सहायक अभियंता को किया तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही जिले में एक भूखंड की पैमाइश में तकनीक का उपयोग न करने पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता और जिलाधिकारी संत रविदास नगर भदोही को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने भदोही के अनिल कुमार की याचिका पर दिया है. कहा कि कोर्ट द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट में सटीक मापन पद्धति नहीं अपनाई गई, जिससे रिपोर्ट प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य है. 12 मई को निरीक्षण के बाद 14 मई को सौंपी गई रिपोर्ट में सहायक अभियंता ने बताया कि प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध न होने के कारण टोटल स्टेशन तकनीक का प्रयोग नहीं हो सका. कोर्ट ने इसे प्रशासन की लापरवाही करार देते हुए कहा कि सभी आवश्यक संसाधन जुटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है. न्यायालय ने रिपोर्ट को अधूरी मानते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.