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पहचान संदिग्ध, victim व उसकी मां को 25 को पेश करने का निर्देश

पहचान संदिग्ध, victim व उसकी मां को 25 को पेश करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीजेएम मथुरा को वृंदावन की अपराध पीड़िता (victim) और उसकी मां को 25 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. पीड़िता (victim) की पहचान को लेकर संदेह होने की स्थिति में कोर्ट ने यह आदेश दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने नाबालिग नितिन चौधरी की याचिका पर दिया है. वृंदावन थाने में 31 मई 2022 को पीड़िता (victim) की मां ने  युवक पर बेटी के साथ गलत काम करने के आरोप में पॉक्सो व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया है.

उक्त मामले की किशोर न्याय बोर्ड मथुरा में सुनवाई चल रही है और पीड़िता (victim) का बयान दर्ज हो रहा है. इसी बीच आरोपी की मां ने किशोर न्याय बोर्ड में एक  प्रार्थना पत्र देकर कहा, कि पीड़िता (victim) और उसकी मां का नाम एफआईआर और आधार कार्ड में भिन्न है. जिसका बयान पीड़िता के तौर पर लिया जा रहा है वह असल में पीड़िता (victim) है ही नहीं.

victim की पहचान ही सवालों के घेरे में

हालांकि किशोर न्याय बोर्ड ने इस प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रति परीक्षा  के दौरान कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता. इस आदेश को आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. आरोपी के वकील शरदेंदु मिश्र ने दलील दिया कि पीड़िता (victim) की पहचान ही सवालों के घेरे में है तो ट्रायल की प्रक्रिया कैसे जारी रह सकती है. इस पर कोर्ट ने पीड़िता व उसकी मांग को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

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सपा विधायक की पत्नी की मुकदमा रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के घर में मिली नाबालिग घरेलू नौकरानी के मामले में विधायक की पत्नी सीमा बेग की मुकदमे पूरी कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. याचिका की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने की. मामला 13 सितंबर 2024 को तब सामने आया जब ज्ञानपुर भदोही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर में एक बंद कमरे में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला था. इस घटना की जांच के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि एक और नाबालिग लड़की उनके घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी.

इस पर बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया. घर से बरामद लड़की ने बताया कि वह पिछले दो साल से विधायक के घर में काम कर रही थी और मृत पाई गई लड़की भी उसके साथ ही काम करती थी. मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के आरोप में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्रवाई रद्द करने की मांग करते हुए सीमा बेग ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

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