डिप्टी सीएम केशव मौर्य की फर्जी डिग्री पर सुनवाई जारी
हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की हिंदी साहित्य सम्मेलन की गैर मान्यता प्राप्त फर्जी डिग्री अपने फायदे में इस्तेमाल करने के अपराध की एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई जारी है.अगले हफ्ते भी होगी सुनवाई. जस्टिस संजय कुमार सिंह सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई कर रहे हैं.
झूठा हलफनामा दाखिल करने पर हो सकती है सजा
जिला अदालत ने एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर अर्जी खारिज कर दी थी. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुण-दोष पर याचिका तय करने का निर्देश दिया है. याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व अभिषेक मिश्र अपना पक्ष रख चुके हैं. राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व शासकीय अधिवक्ता एके संड ने आज बहस की. इन्होंने कहा जो भी आरोप लगाये गये है उनसे कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता. झूठा हलफनामा दाखिल करने पर छः माह तक की ही सजा हो सकती है. छोटे मामले में एफआईआर दर्ज करने की अवश्यकता नहीं है. सुनवाई जारी है.