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वाहनों के मैनुअल Fitness की सुविधा प्रयागराज RTO में ही उपलब्ध कराने का निर्देश

अभी तक कॉमर्शियल वाहनों को Fitness के लिए जाना पड़ रहा था मिर्जापुर, हाई कोर्ट ने दिया फैसला

वाहनों के मैनुअल Fitness की सुविधा प्रयागराज RTO में ही उपलब्ध कराने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्टरों और कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए वाहनों के Fitness सर्टिफिकेट के नवीनीकरण प्रयागराज आरटीओ से ही मैनुअल तरीके से कराने की अनुमति दे दी है. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कॅमर्शियल वाहनों को फिटनेस कराने के लिए मिर्जापुर में जाने की बाध्यता नहीं रह जायेगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वाहन मालिक इस आदेश की वेबसाइट कॉपी दिखाकर अपना काम करा सकते हैं.

यह आदेश जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की बेंच ने गुलाब सिंह व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामला केंद्रीय मोटर वाहन नियम के उस संशोधन से जुड़ा है, जिसके तहत व्यावसायिक और भारी वाहनों का Fitness टेस्ट केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से ही कराने का नियम बनाया गया है. इसी क्रम में केंद्र सरकार के अवर सचिव ने पत्र जारी कर उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में मैनुअल फिटनेस सिस्टम को गत एक जनवरी से बंद कर दिया था.

ट्रांसपोर्टर्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन व अधिवक्ता उदयन नंदन ने कोर्ट को बताया कि नए नियम के तहत प्रयागराज के कॉमर्शियल वाहनों को Fitness रिन्युवल के लिए मिर्जापुर जाना निर्धारित किया गया है. इस व्यवस्था के चलते प्रयागराज में रजिस्टर्ड गाड़ियों को Fitness टेस्ट के लिए मिर्जापुर में बने नए ऑटोमेटेड सेंटर जाने को मजबूर किया जा रहा है.

Fitness के लिए गाड़ियां परमिट वाले रूट से बाहर भेजना मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 का उल्लंघन

वकीलों ने दलील दी कि गाड़ियां अपने तय परमिट रूट पर ही चल सकती हैं. Fitness के लिए उन्हें परमिट वाले रूट से बाहर भेजना मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 का उल्लंघन है.

वकीलों की तरफ से तर्क दिया गया कि Fitness कराने की जद में ज्यादातर कमर्शियल वाहन आएंगे. ये वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए परमिट रूट से इतर जाएंगे तो उनका चालान भी किया जा सकता है. राज्य व केंद्र सरकार के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इस समस्या को लेकर पत्राचार किया गया है.

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कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों के पास फिलहाल इस भौगोलिक समस्या का कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है. इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय करते हुए तब तक के लिए प्रयागराज से ही मैनुअल फिटनेस कराने की अनुमति दे दी है.

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