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भावनाओं को सोशल मीडिया पर ओवर फ्लो नहीं होना चाहिए

सीज फायर पर पीएम के खिलाफ पोस्ट करने वाले की याचिका खारिज

सोशल मीडिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई में सीजफायर को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी की याचिका खारिज कर दी है.

यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने अजीत यादव की याचिका पर दिया है. याची अधिवक्ता का तर्क था कि याची युवा है, भावनाओं में बहकर सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की है. इस पर कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर भावनाओं का इस तरह से ओवर फ्लो नहीं होना चाहिए कि देश की संवैधानिक अथारिटी के खिलाफ पोस्ट की जाय. पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई थी.

फिलिस्तीन के समर्थन में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी गोरखपुर के चार छात्रों के खिलाफ एफआईआर पर हस्तक्षेप से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर में सूर्य विहार मोहल्ले में सुचनिया मस्जिद के पास फिलिस्तीन के समर्थन व इजरायल के विरोध में सड़क जाम कर भड़काऊ भाषण देने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी.

यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने अंबरीष चंद्र कोटारया व तीन अन्य की याचिका पर दिया है. बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र याचीगण ने 11 अप्रैल 25 को दिन में ढाई बजे युद्धरत दो देशों इजरायल के विरोध व फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन शुरू किया.

जिससे सड़क जाम हो गई तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया और भीड़ को तितर-बितर किया. ये बिना अनुमति भीड़ इकट्ठी कर संवेदनशील एरिया में भड़काऊ भाषण दे रहे थे. जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई. जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई थी.

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