4 जून से चुनाव आचार संहिता लागू उल्लघंन पर कार्रवाई
Poster Banner खुद हटा लें हाईकोर्ट बार के प्रत्याशी

मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पुस्तकालय हाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संभावित सभी पदों के प्रत्याशियों की बैठक आहूत की गई. चुनाव प्रक्रिया को लेकर सबके सुझाव लेने के बाद निर्वाचन टीम ने 4 जून से चुनाव आचार संहिता लागू करने की घोषणा की और इसका उल्लघंन करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. आचार संहिता तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के चुनाव संबंधी याचिका पर पारित दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की निर्वाचन टीम का गठन कर दिया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भूषण, वशिष्ठ तिवारी व महेंद्र बहादुर सिंह निर्वाचन अधिकारी एल्डर कमेटी की सहमति से नामित किए गये है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर गतिविधियां मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधाकांत ओझ ने संभावित प्रत्याशियों के साथ लाइब्रेरी हाल में मिटिंग की. उन्होंने सभी संभावित प्रत्याशियों से आग्रह किया कि वे हाईकोर्ट प्रिमाइस के भीतर और बाहर के साथ ही शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे अपने पोस्टर बैनर (Poster Banner) तत्काल हटवा लें. इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी होटल या लॉन में दावत देना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. इस तरह की कोई भी शिकायत उन्हें मिली तो सीधे सीधे चुनाव में दावेदारी रद कर दी जायेगा.
मिटिंग के दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं के प्रश्नों का जवाब भी दिया. एक सवाल आया कि पहले चुनाव के दौरान टेंट आदि लगाया जाता था. इस पर काफी खर्च आता था. इस बार वोट डालने की व्यवस्था हाल में की जा रही है तो प्रत्याशियों से ली जाने वाली सिक्योरिटी मनी को कम कर दिया जाय. इस पर जवाब मिला कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है. इस बात को वह एल्डर कमेटी के सामने रखेंगे. वहां से कोई फैसला लिया जाता है तो बता दिया जायेगा.
संभावित उम्मीदवारों ने पार्टियों के लिए अनुमति देने की मांग उठायी ताकि कोई चोरी छिपे ऐसा करने पर मजबूर न हो. इस पर उन्होंने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दे सकते. इसके पक्ष में तर्क दिया गया कि वकीलों का घर घर पहुंचकर वोट मांगना संभव नहीं है. अधिवक्ता मिटिंग करने पर मजबूर होते हैं. ऐसी स्थिति में 3—4 सौ लोगों का जुट जाना स्वभाविक होता है. इसे देखते हुए निर्वाचन अधिकारी को फिर से अपने फैसले पर विचार करना चाहिए.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधाकांत ओझा ने कहा कि इस बार हम क्वालीफाइंग स्पीच भी कराएंगे. यह आयोजन तीन दिन तक चलेगा. पहले दिन अध्यक्ष और मंत्र पद के प्रत्याशी अपनी बात रखेंगे और अंतिम दिन सदस्य पद के प्रत्याशियों को मौका दिया जायेगा.
उन्होंने डीएम और एसएसपी से होटल और लॉन आदि स्थानों पर पार्टी आयोजित करने के संबंध में रिपोर्ट मांगने की बात कही तो लाइब्रेरी हाल में मौजूद अधिवक्ताओं ने एक स्वर से विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट बार के चुनाव में जिला प्रशासन के अफसरों को इनवाल्व करना ठीक नहीं है. इसके जवाब में श्री ओझा ने कहा कि हम तो सिर्फ रिपोर्ट मांगने की बात कर रहे हैं. आप बाहर पार्टियां नहीं करेंगे तो यह नौबत ही नहीं आयेगी.
बैठक में अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशियों में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पाण्डेय, वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह, संतोष कुमार त्रिपाठी,अशोक कुमार सिंह, डा सीपी उपाध्याय, प्रभाशंकर मिश्र, सुरेश चंद्र पांडेय, देवी प्रसाद सिंह, सुशील चंद्र श्रीवास्तव व महासचिव पद के संभावित प्रत्याशी राय साहब यादव, उदय शंकर तिवारी, संतोष कुमार मिश्र, प्रशांत सिंह रिंकू, अभिषेक तिवारी, सहित अन्य पदों के संभावित प्रत्याशियों ने बैठक में हिस्सा लिया.
निर्वाचन टीम के दिशा-निर्देश
हाईकोर्ट परिसर या प्रयागराज शहर में कहीं भी पोस्टर बैनर प्रचार सामग्री लगी हो,सभी प्रत्याशी 10जून तक हटा लें।अन्यथा कार्रवाई होगी.
प्रत्याशी या समर्थक कोर्ट परिसर या शहर में प्रदर्शन, नारेबाजी,व प्रचार शोर नहीं करेंगे, कोर्ट कार्यवाही में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाये.
आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल व चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान की अनुमति नहीं है. उल्लघंन करने पर सदस्यता निलंबित हो सकती है.
प्रत्याशी व समर्थक सार्वजनिक स्थानों पर लंच डिनर आदि का आयोजन नहीं करेंगे.
बार एसोसिएशन चुनाव तक विवाह समारोह के अलावा कोई प्राक्सी जन्मदिन पार्टी, भंडारा, आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा. यह कोर्ट की अवमानना होगी,एल्डर कमेटी ऐक्शन लेगी, चुनाव अधिकारी चुनाव पर्चा निरस्त कर सकते हैं.
पोस्टर,हैंडबिल, फोटोग्राफ चुनाव सामग्री दीवालों पर चस्पा करने को प्रतिबंधित किया गया है.
चुनाव के दौरान लंच पैकेट,देना प्रतिबंधित है.
कैपस में प्रवेश के लिए सी ओ पी कार्ड,बार एसोसिएशन कार्ड या बार काउंसिल कार्ड लाना जरूरी होगा
- कौन कर सकेगा मतदान
चुनाव में मतदान करने के लिए अधिवक्ता सदस्य का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य होना अनिवार्य है
मतदाता को हाईकोर्ट द्वारा एडवोकेट रोल आवंटित होना चाहिए
जिन सदस्यों ने 31 मार्च 2025 तक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 3 वर्ष की नियमित सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली है अर्थात एक अप्रैल 2022 के पूर्व के सदस्य हैं और वार्षिक आमसभा सम्पन्न होने के पूर्व जिनका 31 मार्च 2025 तक का मासिक सदस्यता शुल्क जमा होगा वह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मताधिकार का प्रयास करने के अधिकारी होंगे
मतदाता होने के लिए अधिवक्ता को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नियमावली के पैरा 29 के तहत वार्षिक आमसभा के पूर्व 31 मार्च 2025 तक के प्रतिवर्ष 5 मुकदमे दाखिल किये गए का विवरण आवश्यक है
सभी प्रकार के शासकीय अधिवक्ताओं, हाईकोर्ट द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं जो अधिवक्ता 30 वर्ष अथवा इससे अधिक समय से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नियमित सदस्य हैं को वर्तमान समय में मुकदमों की बाध्यता से मुक्त किया गया है.