DL Ed अभ्यर्थियों को extra chance, सरकार ने भरोसा दिलाया, 3-4 दिन में खुल जायेगा पोर्टल

इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि डीएलएड अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर (extra chance) देने के लिए पोर्टल 3-4 दिन में खोल दिया जायेगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश पाठक की बेंच शीतल बनाम सरिता तिवारी, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ अवमानना केस की सुनवाई कर रही थी.
राज्य सरकार की तरफ से extra chance के लिए भरोसा आने पर कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकार इस पर अमल अवश्य करेगी. कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तिथि नियत की है. यह आदेश उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने से संबंधित है, जिन्हें पूर्व में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया गया था.
न्यायालय ने 06 जुलाई 2023 को साक्षी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में यह निर्देश दिया था कि ऐसे सभी छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और मौका (extra chance) दिया जाए. राज्य परिषद ने यद्यपि अनुपालन शपथपत्र दाखिल किया है.
extra chance के आदेश पर पूर्ण अनुपालन न होने पर न्यायालय ने निर्देश जारी किया
परंतु आदेश का पूर्ण अनुपालन (extra chance) न होने पर न्यायालय ने पोर्टल खोलने का यह निर्देश जारी किया. न्यायालय ने यह आशा व्यक्त की कि अब छात्रों को किसी प्रकार की और परेशानी या उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ेगा. इस मामले में याची की ओर से अधिवक्ता कौन्तेय सिंह ने बहस की.
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