एलएलएम Entrance में दृष्टिबाधित छात्र को स्क्राइब कि सुविधा न देने पर एयू से जवाब तलब, 13 जून को हुई थी परीक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलएलएम प्रवेश (Entrance) परीक्षा में दृष्टिबाधित छात्र को स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराने के मामले में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जबाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस विवेक सरन ने वाराणसी के संतोष कुमार त्रिपाठी की याचिका पर उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी को सुनकर दिया है.
अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि बीएचयू से विधि स्नातक दृष्टिबाधित दिव्यांग याची ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के एलएलएम (विधि परास्नातक) प्रवेश (Entrance) परीक्षा का आवेदन फार्म भरा.
याची को प्रवेश पत्र जारी हुआ लेकिन 13 जून को हुई प्रवेश परीक्षा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 10 अगस्त 2022 के दिशा निर्देशों के अनुसार नियमानुसार स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराया गया.
Entrance परीक्षा दिए वापस लौटना पड़ा
इस कारण याची को प्रवेश परीक्षा केंद्र से बिना प्रवेश परीक्षा दिए वापस लौटना पड़ा. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता ने संक्षिप्त प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख लगाई है.