बिना अधिकार परेशान करने के लिए दाखिल याचिका 50 हजार हर्जाने के साथ खारिज
जो पीड़ित पक्ष नहीं है, दुर्भाग्यवश याचिका दायर करने का अधिकार नहीं प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी को परेशान करने के लिए सेवा मामले में बाहरी व्यक्ति को जो पीड़ित पक्ष नहीं है, दुर्भाग्यवश याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट खेल का मैदान नहीं है.…
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