BHU के सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति मामले में VC से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के VC को सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति के संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर तय की है. जस्टिस मंजू रानी चौहान ने सहायक प्रोफेसर डॉ. सुशील कुमार दुबे द्वारा दायर अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया.
बीएचयू के कुलपति (VC) के वकील ने दलील दी कि कोर्ट के आदेश का पर्याप्त अनुपालन किया गया है. कुलपति (VC) ने 1 अगस्त को कार्यभार ग्रहण किया और कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की पदोन्नति से संबंधित मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा. उन्होंने इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर तय की.
इससे पहले, 12 मई को, अदालत ने प्रतिपक्ष को एक अनुपालन हलफनामा दायर करने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें रिट अदालत द्वारा 7 जनवरी को पारित आदेश का पूर्ण अनुपालन दर्शाया गया हो. अदालत ने 7 जनवरी के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि यदि कार्यकारी परिषद का गठन तीन महीने की छोटी अवधि के भीतर हो जाता है, तो वह याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर पुनर्विचार के मुद्दे पर निर्णय लेगी.
अदालत ने निर्देश दिया था कि यदि कार्यकारी परिषद का गठन नहीं किया जाता है और उपरोक्त अवधि के भीतर कोई निर्णय लेने में विफल रहती है, तो कार्यकारी परिषद के किसी भी बाद के निर्णय के अधीन, याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा.
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रंगदारी में सपा छात्रसंघ नेता अजय यादव की गिरफ्तारी पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय यादव की रंगदारी मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है. याची के खिलाफ प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में रंगदारी मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की बेंच ने अजय यादव उर्फ अजय सम्राट की याचिका पर यह आदेश दिया. यादव ने अपनी याचिका में दावा किया कि इस साल की शुरुआत में कुंभ मेले के दौरान उन्होंने सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे, जिसके चलते उन्हें बदले की कार्यवाही के तहत निशाना बनाकर प्राथमिकी दर्ज की गई.
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