+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register

सपा सांसद से 2 करोड़ बिजली बिल की मांग पर रोक

6 लाख जमा करने पर विद्युत कनेक्शन बहाली का निर्देश

सपा सांसद से 2 करोड़ बिजली बिल की मांग पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान के संभल स्थिति  आवास में लगभग दो करोड़ के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी 15 मई 2025 की नोटिस पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सपा सांसद को कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर 6 लाख रुपए  अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, संभल के कार्यालय जमा करेंगे. कोर्ट ने पैसा जमा करने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने सपा सांसद जियाउर्रहमान की याचिका पर पारित किया है. हाईकोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ता को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है तथा याचिका पर  सुनवाई के 2 जुलाई 25 की तारीख नियत की है.

सपा सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची से 4 हजार 138  दिन पुराना असेसमेंट किया गया है. कहा गया है कि 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है. कहा गया था कि 365 दिन तक का असेसमेंट करने का अधिकार है. अधिवक्ता की बहस थी कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसा आदेश पारित कर कानूनी गलती की है.

मामले के अनुसार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड संभल ने 15 मई 25 को आदेश पारित कर याची के खिलाफ 1 करोड़ 91 लाख की मांग की थी. यह 4 हजार 138 दिन पुराना बिजली बिल भुगतान की मांग की गई थी.

इसे भी पढ़ें…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *