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पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की Bail मंजूर

भदोही से बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में जमानत (Bail) दे दी है. यह आदेश जस्टिस राजबीर सिंह ने दिया है.

वर्ष 2022 में भदोही के गोपीगंज थाने में विष्णु के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/7 -25 और 29-B में एफआईआर दर्ज हुई थी. विष्णु मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में भी मामला पहले से दर्ज है. पूर्व विधायक विजय मिश्रा और विष्णु मिश्रा पर एक गायिका के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. विजय मिश्रा इन दिनों आगरा जेल में बंद है जबकि बेटा विष्णु लखीमपुर खीरी जेल में बंद है.

4 अगस्त 2022 को पुलिस ने भदोही के अमवा स्थित पेट्रोल पंप  से नौ मिलीमीटर के पांच कारतूस,  एक पिस्तौल, 4 मैगजीन, 375 कारतूस और एक एके-47 राइफल बरामद की थी. कोर्ट ने आरोप के साक्ष्य एवं जेल में निरुद्धि अवधि को दृष्टिगत रखते हुए जमानत (Bail) पर रिहाई का आदेश दिया है और शर्तों का भी पालन करने का निर्देश दिया है.

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संरक्षण के विपरीत जारी गैर जमानती वारंट पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में याची को वकील के मार्फत अदालत में हाजिर होने की अनुमति दी थी, इसकी जानकारी के बावजूद सी जे एम बांदा ने हाजिर न होने पर याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. कोर्ट ने इसे विचारणीय माना और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार सहित विपक्षियों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है तथा याची के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय से संबंधित मजिस्ट्रेट से टिप्पणी मांगने का आदेश दिया है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने याची को प्राप्त संरक्षण के बावजूद गैर जमानती वारंट जारी किया है. याचिका की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. यह आदेश जस्टिस संजय कुमार पचौरी ने रूद्र प्रताप मिश्र की याचिका पर दिया है.

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